हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से किया इनकार।
हाई कोर्ट ने मंत्री शाह पर दुबारा एफआईआर के दिए निर्देश, मामूली धाराओं में अधूरी एफआईआर पर जताई नाराजगी।
नई दिल्ली : सीजेआई बीआर गवई ने मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अनर्गल बयान देने पर कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई ने मंत्री शाह से कहा, “आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? आप मंत्री हैं. मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या यह मंत्री को शोभा देता है? सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाई कोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती। जब देश गंभीर संकट की स्थिति से गुजर रहा हो तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि कोर्ट ने मंत्री शाह की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करना तय किया है।
उधर मंत्री विजय शाह के बयान पर स्वतः संज्ञान लेने वाले मप्र हाई कोर्ट ने मानपुर पुलिस द्वारा मंत्री शाह पर दोबारा एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट का कहना था कि उसके द्वारा निर्देशित धाराओं को एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है।
कोर्ट ने पुलिस के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि खानापूर्ति या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। बता दें कि मानपुर पुलिस ने बिना आरोपी का नाम और तथ्यों का उल्लेख किए बिना मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी, जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि वह स्वयं इस केस की निगरानी करेगा।